EPFO ग्राहक ध्यान दे – कही अटक ना जाए आपका PF ब्याज : एक मामूली सी गलती और आपकी गाढ़ी कमाई फंसी रह सकती है ! आपके EPF के साथ ऐसा ही होता है ! साल दर साल KYC अपडेट नहीं होने की वजह से कई लाख EPF अकाउंट में ब्याज का पैसा ( EPF interest ) ट्रांसफर करने में दिक्कतें आती हैं ! ऐसी किसी भी स्थिति में आप EPF का पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे ! इसलिए जरूरी है कि EPFO के पास रिकॉर्ड पूरी तरह सही हो और समय-समय पर इसे अपडेट जरूर करें !
EPFO ग्राहक ध्यान दे – कही अटक ना जाए आपका PF ब्याज
Now EPFO customers should pay attention – your PF interest should not get stuck
EPFO ने जन्म तिथि ( Date of Birth ) बदलने की सुविधा भी दी है ! अगर EPF रिकॉर्ड्स में आपकी जन्म की तारीख ( Date of Birth ) गलत है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है ! आप इसे घर बैठे अपडेट कर सकते हैं ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) ने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के साथ यह जानकारी शेयर की है !
कैसे अपडेट होगी बर्थडेट ( EPFO DOB Update )
अगर आपकी जन्म की तारीख ( Date of Birth ) में अंतर 3 साल से कम है, तो उस स्थिति में आपको EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपना आधार या ई-आधार ( e-Aadhaar ) सब्मिट करना होगा ! वहीं, अगर आपकी जन्म की तारीख में अंतर 3 साल से ज्यादा का है तो उस मामले में आपको EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ( UAN ) पर आधार या ई-आधार ( e-Aadhaar ) के साथ कुछ अलग से डॉक्युमेंट्स भी देने होंगे ! इनकी लिस्ट नीचे दी गई है –
कौन से डॉक्युमेंट्स लगाने होंगे?
- स्कूल या शिक्षा संबंधित सर्टिफिकेट
- रजिस्ट्रार बर्थ सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट
- केंद्र या राज्य सरकार की संस्थाओं के सर्विस रिकॉर्ड्स पर आधारित सर्टिफिकेट
- किसी सरकारी विभाग की तरफ से जारी विश्वसनीय दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ESIC कार्ड
- मेंबर की जांच कर सिविल सर्जन का मेडिकल सर्टिफिकेट
EPFO ग्राहक ध्यान दे – कही अटक ना जाए आपका PF ब्याज , ऑनलाइन सब्मिट होगी एप्लीकेशन
अपनी डेट ऑफ बर्थ ( Date of Birth ) को सही करने की रिक्वेस्ट ऑनलाइन EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर सब्मिट करनी होगी ! इसके लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं, unifiedportal-mem. epfindia.gov.in /memberinterface/ बता दें कि प्रोविडेंट फंड या PF सैलरी पाने वाले लोगों को मिलने वाली एक बड़ी सुविधा है ! कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 12 फीसदी हिस्सा हर महीने Provident fund खाते में जमा होता है ! इतनी ही रकम कंपनी की तरफ से भी कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है !
कही EPFO नॉमिनिशन करना भूल गए तो होगी मुश्किल
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ( Employees’ Provident Fund ) खाताधारक के लिए अपने अकाउंट के लिए किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करना महत्वपूर्ण है ! इससे आपकी मौत हो जाने पर आपके अकाउंट का नॉमिनी पीएफ अकाउंट में मौजूद राशि को आसानी से क्लेम कर सकता है ! यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके परिवार के सदस्य ( जो आम तौर पर नॉमिनी होते हैं ) आपके ईपीएफ ( EPS ) कॉर्पस के लिए आसानी से क्लेम कर सकें !
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