NPS Pension System : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) के! तहत धन निकालने के लिए ग्राहकों के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है ! इससे शेयरधारकों के पैसे का समय पर ट्रांसफर सुनिश्चित हो सकेगा. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ( PFRDA ) की हालिया अधिसूचना के अनुसार, नाम मिलान, निकासी/निकासी आवेदनों को संसाधित करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन सफल होना चाहिए।
NPS Pension System
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यह प्रावधान एनपीएस, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) लाइट में सभी प्रकार की निकासी वाले ग्राहकों के बैंक खाते के विवरण में बदलाव के लिए लागू होगा। पेनी ड्रॉप प्रक्रिया के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (सीआरए) बैंक बचत खाते की सक्रिय स्थिति को देखती हैं। बैंक खाता संख्या और PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) या दाखिल दस्तावेज़ में दिए गए नाम का मिलान करें।
40 फीसदी रकम एन्युटी में निवेश करें : NPS Pension System
प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) ग्राहकों को एकमुश्त निकासी की मौजूदा प्रणाली के बजाय, सेवानिवृत्ति ( Retirement ) के बाद 75 वर्ष की आयु तक अपने कोष का 60 प्रतिशत व्यवस्थित रूप से निकालने की अनुमति होगी, जबकि 40 प्रतिशत वार्षिकी में निवेश करना होगा।
इन लोगों पर नियम लागू होंगे
पीएफआरडीए ( PFRDA ) के चेयरपर्सन दीपक मोहंती ने कहा कि हम इस साल की दूसरी छमाही से व्यवस्थित निकासी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) योजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राशि ग्राहक द्वारा किसी भी समय तय की जा सकती है और एकमुश्त या मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर निकाली जा सकती है। यह 60 से 75 आयु वर्ग के लोगों पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि नई सुविधा कैलेंडर वर्ष की आखिरी तिमाही के दौरान शुरू की जा सकती है।
National Pension System पेंशन के लिए न्यूनतम पात्रता
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System )की पेंशन पात्रता आयु सीमा 60 वर्ष रखी गई है ! यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि एनपीएस में कम से कम 10 साल की सदस्यता होनी चाहिए ! यानी 60 साल की उम्र में सदस्यता लेने वाले व्यक्ति को 70 साल की उम्र तक एनपीएस ( NPS ) में पैसा जमा करना होगा ! कुल मिलाकर, उम्र और सदस्यता मानदंड पूरे होने पर पेंशन मिलेगी।
NPS स्कीम में टैक्स बेनिफिट मिलता है
राष्ट्रीय पेंशन योजना ( NPS ) की एक बड़ी विशेषता यह है! कि यह योजना जमाकर्ताओं को कर छूट का लाभ भी देती है ! एनपीएस पेंशन योजना जमाकर्ताओं को आयकर की धारा 80सीसीडी के! तहत उनके निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ देती है ! एनपीएस कोष से 60 प्रतिशत की निकासी कर-मुक्त हो जाती है ! अगर ब्याज की बात करें तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) के! तहत निवेशकों को सालाना 9-12 फीसदी ब्याज का फायदा मिलता है !
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