PM Fasal Bima Yojana : देश के किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) शुरू की गई है! इस योजना के तहत फसल खराब होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा किसानों ( Farmer ) को बीमा कवर प्रदान किया जाता है, यानी फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा दावा राशि प्रदान की जाएगी। पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme ) को सरकार ने पहले की दो योजनाओं से बदल दिया है। इन दोनों योजनाओं में पहली योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और दूसरी संशोधित कृषि बीमा योजना थी। इन दोनों योजनाओं में कई खामियां थीं !
PM Fasal Bima Yojana
PM Fasal Bima Yojana
पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लाभ के लिए शुरू की गई है। यह योजना 13 मई 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में शुरू की गई थी। PMFBY के तहत अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसानों को बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है. प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम राशि काफी कम रखी गई है। इस पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme ) की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार द्वारा 36 करोड़ किसानों को बीमा कवर प्रदान किया गया है।
पीएम फसल बीमा योजना 2023 : PM Fasal Bima Yojana
अब तक इस पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) के माध्यम से किसानों को 1.8 लाख करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि प्रदान की जा चुकी है। इस पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme ) का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है। ताकि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके. सरकार जल्द ही किसानों ( Farmer ) को फसल बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए घर-घर मित्र अभियान शुरू करेगी ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके।
72 घंटे पहले देनी होगी जानकारी
पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) के तहत प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर किसानों की जिम्मेदारी है कि वे 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल नुकसान की जानकारी दें। इसके अलावा किसान ( Farmer ) को जिला प्रशासन कृषि विभाग को लिखित शिकायत देनी होगी। और आपको अपनी फसल के नुकसान का पूरा विवरण लिखना होगा। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए तुरंत बीमा कंपनी को सूचना दी जाती है. जिसके बाद पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme ) कंपनी से सूचना मिलने के बाद किसान को बीमा कवर देने की प्रक्रिया शुरू होती है !
Fasal Bima Yojana के अंतर्गत प्राप्त दावा राशि
पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) का लाभ उठाने के लिए किसानों को नुकसान का दावा करना होगा ! प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट होने! या फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान बीमा का दावा कर सकता है ! पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme ) के तहत फसलों के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है ! कपास की फसल के लिए अधिकतम दावा राशि 36,282 रुपये प्रति एकड़ दी जाती है ! धान की फसल के लिए 37,484 रुपये, बाजरा की फसल के लिए 17,639 रुपये, मक्का की फसल के! लिए 18,742 रुपये और मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपये की बीमा दावा राशि प्रदान की जाती है ! सर्वे में फसल क्षति की पुष्टि होने के बाद! यह दावा राशि किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
Crop Insurance Scheme का उद्देश्य
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme ) शुरू करने का! मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान से पीड़ित किसानों ( Farmer ) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ! ताकि किसानों को नई और आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके ! किसानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है. उनकी खेती में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करना ! इस योजना के तहत किसानों को फसल के नुकसान पर सरकार द्वारा अलग-अलग धनराशि प्रदान की जाती है ! देश के किसान इस पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) के तहत आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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