UP Vidhwa Pension Yojana 2023 : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में राज्य सरकार विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) चलाती है! इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं ! इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाएं उठा सकती हैं। आज की स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) का लाभ उठाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और इसके लिए आवेदन कैसे करें।
UP Vidhwa Pension Yojana 2023
UP Vidhwa Pension Yojana 2023
उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार ने निराश्रित विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की है। योजना का लाभ यूपी की उन विधवा महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष है। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति माह दी जाने वाली 500 रुपये की पेंशन राशि सीधे विधवा महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचेगी, इसलिए आवेदक के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के अंतर्गत राज्य की इच्छुक विधवा महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं। वह यूपी विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
पात्रता : UP Vidhwa Pension Yojana 2023
- आवेदक महिला उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो।
- विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक विवरण
- जन्म प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
UP Vidhwa Pension Yojana 2023 के लाभ
- इस उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ बीपीएल धारकों और अन्य सभी गरीब विधवा महिलाओं को दिया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन का लाभ उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) राज्य की ग्रामीण और शहरी विधवा महिलाओं को दिया जाएगा।
- यदि कोई विधवा महिला नौकरी करती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
- अगर विधवा महिलाओं को पहले से ही कहीं और से पेंशन मिल रही है तो वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हो सकती हैं।
- विधवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है।
- इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के दौरान यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर किसी विधवा के बच्चे हैं और वे नाबालिग हैं, तो भी वे इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
Widow Pension Scheme का उद्देश्य
इस उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य की उन विधवाओं को सरकार द्वारा प्रति माह 500 रुपये की पेंशन ( Pension ) राशि प्रदान करना है जिनके पास अपने पति की मृत्यु के बाद अपने वित्तीय अस्तित्व के लिए कोई सहारा नहीं है। विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान करना और उनके जीवन स्तर के आर्थिक स्तर में सुधार करना तथा बेहतर आजीविका प्रदान करना। उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की विधवा पेंशन योजना 2023 के माध्यम से विधवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना।
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