Vidhwa Pension Yojana – UP : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) राज्य सरकार समय-समय पर प्रदेश की जनता के लिए कई लाभकारी योजनाएं लाती रही है! उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) राज्य सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के लिए शुरू की गई है। सरकार राज्य की ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जिनके पति की किसी कारण से असामयिक मृत्यु हो गई है। इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के माध्यम से राज्य की विधवा महिलाओं को सम्मान के साथ अपना जीवन जीने में मदद मिलेगी।
Vidhwa Pension Yojana – UP
Vidhwa Pension Yojana – UP
उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार ने निराश्रित विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की है। योजना का लाभ यूपी की उन विधवा महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष है। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति माह दी जाने वाली 300 रुपये की पेंशन राशि सीधे विधवा महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचेगी, इसलिए आवेदक के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के अंतर्गत राज्य की इच्छुक विधवा महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं।
UP Vidhwa Pension Yojana का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। ऐसी महिलाओं को उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार द्वारा हर महीने कुछ राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। जिससे वह अपना जीवन अच्छे से जी सके। ऐसी कई गरीब विधवा महिलाएं हैं जो घर चलाने में असमर्थ हैं, ऐसी महिलाओं के लिए यूपी विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है ताकि वे इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) का लाभ उठा सकें और अपना जीवनयापन अच्छे से कर सकें। पेंशन राशि से उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लाभ : Vidhwa Pension Yojana – UP
- इस उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) के तहत सरकार विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रति माह ₹500 की पेंशन राशि देगी।
- पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के माध्यम से विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की सभी गरीब विधवा महिलाओं को मिलेगा।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) के तहत महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यदि विधवा महिला पुनर्विवाह करती है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
- उसकी वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि लाभार्थी किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहा है! तो वह इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के लिए पात्र नहीं है।
Widow Pension Scheme 2023
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के! लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) शुरू की गई है ! सरकार ने उन महिलाओं के लिए यूपी विधवा पेंशन योजना शुरू की है! जिनके पति की किसी कारण से मृत्यु हो गई है और जिनका कोई सहारा नहीं है ! ताकि ऐसी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें ! इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के! तहत प्रति माह 500 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जा रही है ! इसका लाभ उठाने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना होगा ! आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया नीचे लेख में दी गई है।